छत्तीसगढ़ - अगर घर मे तोता पाले है तो सावधान हो जाइए , जाना पड़ सकता है जेल
रायपुर , 24-08-2024 4:54:37 AM
रायपुर 23 अगस्त 2024 - घर में आपने अगर तोता या पक्षियां पाली है, तो सावधान हो जाइये, वन विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वन विभाग ने इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है। दरअसल कानूनन संरक्षण पाये तोतों और अन्य पक्षियों की रायपुर जिला तथा छत्तीसगढ़ के समस्त क्षेत्रों में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस मामले में विभाग को कई बार अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्थाओं सहित पक्षी प्रेमियों ने शिकायत दर्ज करायी है। लिहाजा अब वन विभाग उन शिकायतों को लेकर कड़े कदम उठाने जा रहा है।
वन विभाग ने सभी वन संरक्षक और वन मंडलाधिकारी को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थान में यदि तोतों एवं अन्य पक्षियों की जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची में है या जिसकी खरीदी एवं बिक्री, पालन पर कानूनन पूर्ण प्रतिबंध है। उसकी तत्काल नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा आम जनता तक यह सूचना प्रसारित किया जाये।
तोता एवं अन्य पक्षी को घरों में पालना एवं खरीदी बिक्री वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें सजा का प्रावधान है। विभाग ने निर्देश दिया है कि घरों में पाले गये पक्षी और तोतों को लेकर भी कड़े कदम उठाने को कहा गया है।
















