अधिवक्ता भूपेंद्र वैष्णव और यमराज एक साल के लिए तड़ीपार , सक्ती , जांजगीर सहित इन जिलों में नही कर सकेंगे प्रवेश
रायगढ़ , 04-06-2024 3:22:59 AM
रायगढ़ 03 जून 2024 - कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने 03 जून 2024 को आदेश जारी कर भूपेन्द्र किशोर वैष्णव पिता डी.डी. वैष्णव उम्र38 वर्ष निवासी टाउनहाल के पास, खरसिया और बबलू उर्फ यमराज साहू, पिता संतराम साहू, निवासी-छातामुड़ा नाका FCI गोदाम के पास जूटमिल, रायगढ़ चौकी जूटमिल को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है।
रायगढ़ कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। जब तक यह आदेश लागू रहेगा भूपेन्द्र किशोर वैष्णव एवं बबलू उर्फ यमराज साहू को चौबीस घंटे के भीतर रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सक्ती , सारंगढ़ , बलौदाबाजार , महासमुंद , जांजगीर चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा।
भूपेन्द्र किशोर वैष्णव एवं बबलू उर्फ यमराज साहू को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर भूपेन्द्र किशोर वैष्णव एवं बबलू उर्फ यमराज साहू के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
















