मुकेश अग्रवाल , सूर्या पांडेय जिला बदर , सक्ती और जांजगीर सहित इन जिलों में नही कर सकेंगे एक साल तक प्रवेश
रायगढ़ , 30-05-2024 4:53:11 AM
रायगढ़ 29 मई 2024 - कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी कार्तिकेया गोयल ने 27 मई 2024 को आदेश जारी कर सज्जी फिलिप, पिता-थामस फिलिप (27) निवासी लोचन नगर, चक्रधरनगर जिला-रायगढ़ , सूर्या पाण्डेय पिता जगदीश पाण्डेय (28) निवासी बंगलापारा थाना चक्रधरनगर, जिला-रायगढ़ और मुकेश अग्रवाल पिता-किशोरी लाल अग्रवाल (44) निवासी-छपरीगंज, खरसिया जिला-रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा सज्जी फिलिप , सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को 24 घंटे के भीतर रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़ , सक्ती , बलौदाबाजार , महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा , कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा।
सज्जी फिलिप , सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर सज्जी फिलिप , सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
















