चाम्पा के यह दो ब्यापारी कोरबा में रंगरेलियां मनाते हुए गिरफ्तार , महिला निकली संक्रमित ,,
कोरबा , 2020-10-10 23:32:14
कोरबा 10 अक्टूबर 2020 - चाम्पा के दो
ब्यापारी ब्यापार के सिलसिले में घर से कोरबा के लिए निकले और आसमान से टपके और खजूर पर अटके की तर्ज पर सलाखों के पीछे पहुंच गए। दरअसल यह दोनों ब्यापारी देह व्यापार के एक संचालक के घर पर एक महिला के साथ रंगरलिया मनाते पकड़े गए। यहां तक तो सब ठीक था लेकिन दोनों ब्यापारियों को जैसे ही पता चला कि जिस महिला के साथ वो रंगरेलियां मना रहे है वो महिला कोरोना संक्रमित है।
महिला के संक्रमित होने की जानकारी होने पर उनके होश उड़ गए लेकिन उन्होंने इस बात का शुक्र मनाया कि इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई।
देह व्यापार के इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कोरबा सीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि सीएसईबी पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत पंप हाउस कालोनी निवासी सुखविन्दर सिंह सरदार पिता हरनाम सिंह 70 वर्ष के द्वारा अपने घर पर देह व्यापार कराने की सूचना मिल रही थी। शनिवार को भी कुछ लोग उसके घर पहुंचे थे। सूचना पर टीआई दुर्गेश शर्मा, चौकी प्रभारी एसआई कृष्णा साहू, आरक्षक देवनारायण कुर्रे, बुद्ध सिंह मधुकर, दीपेश प्रधान, गुनाराम सिन्हा, महिला आरक्षक संध्या राज व रीता क्रिस्टिना तिग्गा की संयुक्त टीम ने दबिश दी पहले एक आरक्षक को ग्राहक बनाकर हस्ताक्षर युक्त 500-500 रुपए के दो नोट देकर शारीरिक संबंध के लिए युवती की मांग हेतु सुखविन्दर के पास सौदा के लिए भेजा गया। सौदा तय होते ही आरक्षक का इशारा पाकर टीम ने छापा मारा। भीतर कमरे में सुखविन्दर व एक अन्य व्यक्ति मिले, एक अन्य कमरे का दरवाजा बंद था जिसे खुलवाने पर अर्धनग्न हालत में महिला व पुरुष मिले। इस व्यक्ति ने अपना नाम विजय अग्रवाल पिता राम अवतार बताया। तलाशी में सुखविन्दर के पास से पुलिस द्वारा दिए गए हस्ताक्षरित नोट के अतिरिक्त 500-500 के 4 और नोट मिले जिसे ग्राहक गुलाब पटेल व विजय अग्रवाल द्वारा उक्त महिला के साथ संबंध बनाने हेतु दिया जाना बताया गया।
तलाशी में आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई। इस मामले में पीड़िता की ओर से प्रार्थी बनी पुलिस की रिपोर्ट पर संचालक सुखविन्दर सिंह, ग्राहक विजय अग्रवाल पिता राम अवतार 50 वर्ष निवासी ग्राम कोसमंदा एवं गुलाब पटेल पिता रामप्यारे पटेल 50 वर्ष निवासी लक्षनपुर चौक जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपी चांपा से विजय अग्रवाल की वैगन आर कार क्रमांक.CG -11 -R - 0634 से कोरबा आए थे जिसे सुखविन्दर के घर के सामने से जब्त किया गया।