नवभारत प्रेस की 2.36 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क , ED की कार्यवाही , मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज
मध्य प्रदेश , 05-04-2024 6:56:18 AM
भोपाल 05 अप्रैल 2024 - प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नवभारत प्रेस प्रा.लि. भोपाल की सतना और सीहोर में स्थित 02 करोड़ 36 लाख की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। ED ने नवभारत प्रेस (भोपाल) प्रा.लि. के विरुद्ध CBI व अन्य जांच एजेंसियों के आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की थी।
जांच में पता चला कि कंपनी के निदेशक सुमित माहेश्वरी ने भोपाल में गौतम नगर स्थित बैंक आफ महाराष्ट्र से प्रेस के आधुनिकीकरण और मशीनरी खरीदने के लिए 15 करोड़ 67 लाख रुपये का कर्ज लिया था। इस ऋण राशि को ग्रुप की दूसरी कंपनियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया जो संदीप माहेश्वरी (सुमित के भाई) के मालिकाना हक वाली थी।
इनमें एनबी ( ENBEE) ग्रुप भी शामिल है। जांच में पाया गया कि माहेश्वरी परिवार ( मेसर्स नव भारत प्रेस के मालिक ) ने विभिन्न कार्पोरेट और व्यक्तिगत कर्ज निपटाने में इस ऋण राशि का उपयोग किया। ED ने गुरुवार को जारी अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि ऋण का गलत उपयोग कर बैंक को धोखा दिया गया है, जिससे बैंक द्वारा दिया गया 15.67 करोड़ का ऋण खाता NPA हो गया।
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