सक्ती में आज भी मौजूद है टोनही??, लोगो पर करती है काला जादू??, जाने क्या है मामला
सक्ती , 21-03-2024 2:19:56 AM
सक्ती 20 मार्च 2024 - महिला के साथ टोनही कहकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्त्ती के द्वारा 03 आरोपी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 हजार रू. के जुर्माने से दंडित किया गया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2016 में थाना सक्ती अंतर्गत ग्राम अर्जुनी में पीडिता सुबह के समय अपने बाडी में जा रही थी, उसी दौरान गांव के सूरज पटेल , दिलेश कुमार पटेल , सदा राम पटेल और अपचारी बालक के द्वारा मिलकर पीडिता को तुम टोनही हो, तुम्हारे काला जादू करने से लोग अक्सर बीमार पडते है, तेरे जादू टोना करने से लोग परेशान रहते है, तथा थाना में झूठा रिपोर्ट लिखाकर परेशान करती हो कहकर उसके साथ मारपीट किए थे।
जिसकी सूचना पीडिता के द्वारा थाना सक्ती में दी गई थी। जिस पर थाने में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 396/2016 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया गया था। थाना सक्ती के द्वारा विवेचना समाप्ति के बाद आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती जिला सक्ती के समक्ष सुनवाई हुई।
जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप को सिद्ध पाए जाने पर तीनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना अधिनियम की धारा 04 एवं 05 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 हजार रू. के जुर्माने से दंडित किया गया।



















