छत्तीसगढ़ - कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज , लटकी गिरफ्तारी की तलवार
बिलासपुर , 12-03-2024 9:26:33 PM
बिलासपुर 12 मार्च 2024 - कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने आज देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। बता दे कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में देवेंद्र यादव को ईडी ने आरोपी बनाया है। रायपुर विशेष कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई।
ED की इस कार्रवाई के बाद से रायपुर के विशेष कोर्ट से देवेंद्र यादव को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए वारंट जारी किया गया था। लेकिन देवेंद्र यादव ने पहले तो रायपुर के विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगायी थी, जिसे विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
पिछली सुनवाई में विधायक के वकील ने तर्क दिया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी केस में केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और जांच में मिले साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष बताया गया।

















