हड़ताली संविदा कर्मी 21 सितंबर को काम पर उपस्थित हो नही तो इन धाराओं के तहत होगी कार्यवाही ,,
जांजगीर चाम्पा , 21-09-2020 12:05:43 AM
जांजगीर चांपा 20 सितंबर,2020 - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बंजारे द्वारा जांजगीर-चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत हड़ताली संविदा कर्मचारियों को 21 सितंबर को सुबह 11 बजे तक अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-,19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु राज्य और जिला स्तर पर सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में आप का 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना सर्वथा अनुचित है। जारी नोटिस में कहा गया है कि
21 सितंबर को डृयूटी में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा 56, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्रमांक-10 1979) एस्मा की कंडिका 7 (1) एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजिस कोविड- 19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका -14
के तहत् अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


















