कोरोना ने अब छत्तीसगढ़ इस शहर में भी कराई ताला बन्दी - कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,
रायगढ़ , 2020-09-20 15:54:32
रायगढ 20 सितम्बर 2020 - रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र को लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। रायगढ़ में ये लॉकडाउन 24 सितंबर की शाम 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर भीम सिंह ने अपने आदेश में लॉकडाउन के सख्त निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल शाप के लिए भी वक्त निर्धारित किया गया है। दवाई की दुकान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित होगी, हालांकि अस्पताल परिसर की दवाई दुकान चौबीसों घंटे खुली रहेगी। वहीं बैंक सिर्फ चार घंटे के लिए ही खुलेंगे। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही बैंक संचालन की इजाजत होगी।
रायगढ़ में 5 घंटे के लिए पेट्रोल पंप खुलेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत होगी। वहीं दूध की दुकान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से साढ़े छह बजे तक संचालित होगी। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। लाकडाउन के दौरान सभी केंद्रीय, शासकीय व अर्धशासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे, वहीं शराब दुकानों को भी नगर निगम सीमा के अंदर बंद रखा जायेगा।