छत्तीसगढ़ का यह जिला शर्तो के साथ हुआ अन लॉक , कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,
राजनाँदगाँव , 2020-09-18 18:30:32
राजनांदगांव 18 सितम्बर 2020 - राजनांदगांव कलेक्टर ने नगर पालिक निगम राजनांदगाँव क्षेत्र के सभी प्रकार के व्यावसायिक संस्थानों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी है. आदेशानुसार जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित अन्य सेवाओं पर शर्तानुसार पाबंदियां जारी रहेगी। कल से राजनांदगांव का नगरीय क्षेत्र खुल जायेगा। हालांकि अभी भी राजनांदगांव के विभिन्न क्षेत्रों को अलग से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की शर्तें लागू रहेगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि जिस भी कारोबारी के परिवार में एक भी कोरोना पॉजेटिव मरीज मिलेगा, वो कारोबारी अपनी दुकान या अन्य व्यावसायिक गतिविधि को संचालित नहीं रख सकेगा, अगर कोई व्यापारी के परिवार का सदस्य कोरोना पॉजेटिव है और उस परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति दुकानों को खोलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।