सक्ती से बड़ी खबर - प्रॉपर्टी डीलर जगदीश बंसल को कोर्ट से तगड़ा झटका , मानहानि का दावा हुआ खारिज
सक्ती , 06-02-2024 1:22:12 AM
सक्ती 05 फरवरी 2024 - इस वक्त जिला मुख्यालय सक्ती से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जँहा प्रॉपर्टी डीलर जगदीश बंसल को सक्ती कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। न्यायाधीश ममता भोजवानी की अदालत ने जगदीश बंसल द्वारा लगाई गई 01 करोड़ की मानहानि के दावे को खारिज कर दिया है।
अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि जगदीश बंसल ने साल 2019-20 में तत्कालीन SDM इंद्रजीत बर्मन , तहसीलदार बी. एक्का और थाना प्रभारी एम. पी. टंडन पर यह आरोप लगाते हुए 01 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि इन तीनो अधिकारियों ने उसे झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजा था जिससे उनकी सामाजिक छवि खराब हुई है।
जगदीश बंसल के दावे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ममता भोजवानी ने पाया कि तीनों अधिकारियों ने सबूतों के आधार पर उचित कार्यवाही कर जगदीश बंसल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर जगदीश बंसल पर साल 2018-19 में अपराध दर्ज हुआ था जिसमे उन्हें न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेजा गया था जिससे आहत होकर जगदीश बंसल ने तत्कालीन SDM इंद्रजीत बर्मन , तत्कालीन तहसीलदार बी एक्का और तत्कालीन थाना प्रभारी एम पी टंडन पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए 01 करोड़ का मानहानि का दावा किया था जिसे जगदीश बंसल साबित नही कर पाए और मजिस्ट्रेट ममता भोजवानी की अदालत ने कार्यवाही को सही मानते हुए दावा को खारिज कर दिया


















