छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में किया सरेंडर , इस मामले में पुलिस ने की थी चार्जशीट दाखिल
उत्तर प्रदेश , 23-01-2024 8:12:00 PM
नोएडा 23 जनवरी 2024 - कोरोना नियमों के उल्लंघन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर करने के कुछ ही वक्त बाद उन्हें जमानत मिल गयी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन किया था इस मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उनको तलब किया था।
जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे। भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार किया था। इसी बीच पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश को तलब किया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक , अनिल यादव न्यायालय पहुंचे। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रजनीश ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीति द्वेष में फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनकी वजह से कोई बीमारी नहीं फैली है। इस तर्क पर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की है।















