सक्ती से बड़ी खबर - गैंगरेप के तीन आरोपियों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा , पढ़े पूरी खबर
सक्ती , 19-01-2024 2:49:27 AM
सक्ती 18 जनवरी 2024 - इस वक्त जिला मुख्यालय सक्ती से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जँहा सामुहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को फास्टट्रैक ने 20 - 20 साल की सश्रम कारावास और 10 -10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय लोक अभियोजक राकेश रौशन महंत ने बताया कि 13 मई 2023 की रात लगभग 09.30 बजे आरोपी युवराज साहू पिता स्व रघुनंदन साहू (23) , रवीन्द्र कुमार बरेठ पिता सुरेश बरेठ (29) और विक्की सागर पिता परमानंद सागर (29) पर आरोप था कि तीनों ने एक राय होकर घर के बाहर टहल रही नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।
दोनो पक्ष दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने तीनो आरोपियों को धारा 366 के लिए 03-03 साल की सजा और 01-01 हजार का अर्थदंड और धारा 376 (घ) के लिए 20-20 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राकेश रौशन महंत ने पैरवी की।


















