भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत , साल 2015 में दर्ज हुई FIR को निरस्त करने का आदेश
मध्य प्रदेश , 10-01-2024 3:45:01 AM
ग्वालियर 09 जनवरी 2024 - जिला अदालत में काफी समय से चल रहे अपहरण , मारपीट सहित अन्य धाराओं के मामले में भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह और अन्य आरोपितों को बड़ी राहत मिली है। अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर के मुताबिक CRPC की धारा 482 के अंतर्गत FIR को निरस्त करने की याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने FIR को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही अभी तक निचली अदालत में हुई मामले की पूरी सुनवाई को भी निरस्त करते हुए विधायक सहित अन्य पर लगे आरोप को खत्म कर दिया है।
MP-MLA कोर्ट में चल रहे मुकदमे में भिंड के वर्तमान भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह पर आरोप था कि वह वर्ष 2015 में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक - 01 बाराकलां से बसपा प्रत्याशी बाबूराम जामौर को कलेक्ट्रेट कैंटीन से अपने वाहन में जबरदस्ती बैठाकर ले गए और उनको चुनाव नहीं लड़ने के लिए धमकाया, मारपीट की। बाद में हथियारों से लैस लोगों की गाड़ी में बैठा दिया।
















