सक्ती - पिछड़ा वर्ग की महिला सरपंच को बेइज्जत करने वाले पत्रकारों के खिलाफ हुई शिकायत
सक्ती , 04-01-2024 11:54:10 PM
सक्ती 04 जनवरी 2024 - पिछले कुछ दिनों से ग्राम पंचायत सकर्रा की महिला सरपंच पद्मा बरेठ के खिलाफ कुछ न्यूज पोर्टलो ने आपत्तिजनक शब्दो का इस्तमाल करते हुए पद्मा बरेठ को भ्रस्टाचारी सरपंच , चोरों की सरदार , मुफ्तखोर जैसे उपाधि से नवाजा था। इन न्यूज पोर्टल में प्रसारित झूठे , तथ्यहीन समाचार से ब्यतीत होकर महिला सरपंच ने उक्त न्यूज पोर्टल दबंग न्यूज टुडे के संपादक मुकेश तिवारी सहित खबर संगवारी न्यूज पोर्टल , जन आवाज न्यूज लाइव न्यूज पोर्टल के प्रमुख के खिलाफ , महिला आयोग , जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है।
सरपंच पद्मा बरेठ ने बताया कि इन तीनो न्यूज पोर्टल ने बिना उसकी सहमति / अनुमति के ना सिर्फ उसकी तश्वीर का उपयोग किया बल्कि झूठी खबर प्रसारित कर उसे बदनाम किया है जिससे वे काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही है इन झूठी खबरों के चलते उसका समाज मे उठना-बैठना मुश्किल हो गया है और वे मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है।
कानून के जानकारों के मुताबिक इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान हैं। IPC की धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना , किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करना , झूठी बात फैलाना , उसके मान -सम्मान के खिलाफ कुछ लिखना , छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है।


















