पटवारी बाबूलाल को चार साल की सजा और 26 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना , जाने क्या है मामला
मध्य प्रदेश , 30-11-2023 3:13:53 AM
उज्जैन 29 नवंबर 2023 - आय से अधिक संपत्ति के 11 साल पुराने मामले में बुधवार को कोर्ट ने पटवारी को चार साल की सजा व 26.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पटवारी के पास लोकायुक्त के छापे के दौरान 01 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिली थी, जबकि उसका कुल वेतन करीब 15 लाख रुपये था। करीब 84 लाख रुपये की अनुपातहीन संपत्ति मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
जिले के तराना में पदस्थ पटवारी बाबूलाल गोमर के इंदिरा नगर स्थित घर पर लोकायुक्त ने मार्च 2012 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा था। छापे के दौरान लोकायुक्त को पटवारी के यहां 8.66 लाख् रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, 35 बीघा कृषि भूमि, तीन दोपहिया वाहन सहित 1.01 करोड़ रुपये की संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी। वहीं, पटवारी की कुल आय करीब 15 लाख रुपये थी।
करीब 84 लाख रुपये की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई थी। 11 साल कोर्ट में चले मामले के बाद बुधवार को विशेष न्यायालय इंदौर के विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की कोर्ट ने पटवारी को चार साल कैद व 26.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।



















