संपत्ति विवाद में लिखाई 05 साल के बेटी की रेप की झूठी रिपोर्ट , कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
नई दिल्ली , 24-11-2023 11:25:25 PM
नई दिल्ली 24 नवंबर 2023 - राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने महिला को झूठी शिकायत दर्ज कराने का दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है. प्रॉपर्टी विवाद में अपने विरोधी को फंसाने के लिए महिला ने उसके खिलाफ अपनी 5 साल की बेटी से रेप करने का आरोप लगाया था और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने नाबालिग की मां के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिस पर झूठी गवाही देने का आरोप था।
अदालत ने कहा कि महिला ने कुछ लोगों पर अपनी बेटी के खिलाफ अपराध का आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत दर्ज की थी, जिस पर POCSO अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसमें कहा गया है कि यह झूठी सूचना आरोपी से ‘संपत्ति हड़पने’ के लिए दी गई थी.
अदालत ने 17 नवंबर के एक आदेश में कहा, ‘महिला को संपत्ति विवाद के निपटारे के लिए झूठी शिकायत पर यह झूठा मामला दर्ज करवाने और POCSO अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए पाया गया है, जिससे आरोपी व्यक्तियों को अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा. उसने आपराधिक न्याय प्रणाली का भी दुरुपयोग करने की कोशिश की।



















