सक्ती - तथाकथित अपराधी पत्रकार के आतंक के साये में जीने को मजबूर है एक सभ्रांत परिवार
सक्ती , 01-10-2023 8:18:13 PM
सक्ती 01 अक्टूबर 2023 - सक्ती जिले का एक परिवार तथाकथित और अपराधी पत्रकार के आतंक से दहशत के साये में जीने को मजबूर है। यह तथाकथित पत्रकार ना सिर्फ इस परिवार पर हमले करा कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा बल्कि कई अखबार और न्यूज पोर्टल में तथ्यहीन , झूठी , भ्रामक खबर प्रकाशित करा कर इस परिवार को बदनाम करने में तुला हुआ है।
हम बात कर रहे है मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सकर्रा निवासी हुपेन्द्र कुमार साहू की जो खुद को किसी दैनिक अखबार का संवाददाता बताते हुए पूरे ग्राम वासियों को परेशान कर रखा है। हुपेन्द्र के खिलाफ मालखरौदा थाने में दो अलग - अलग मामलों में गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज है एक मामले में वह दो माह तक फरार था तथा हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर मालखरौदा न्यायालय में सरेंडर कर जमानत पर बाहर है।
हुपेन्द्र कुमार के आतंक के साये में वैसे तो पूरा गांव है लेकिन इन दिनों गॉंव के ही पंजीकृत ठेकेदार गौरीशंकर साहू और भोजनालय संचालक तिजराम साहू के परिवार का तथाकथित पत्रकार हुपेन्द्र कुमार साहू ने जीना मुश्किल कर दिया है।
मामले की शुरुआत होती है 11 जून 2023 की रात 08 बजे से जब तथाकथित पत्रकार हुपेन्द्र साहू अपने साथी भगवती साहू , हिरेन्द्र साहू और मुकेन्द्र साहू एक राय होकर गौरीशंकर साहू के घर मे घुसे और गंदी गंदी गाली देते हुए रॉड और पत्थर से गौरीशंकर और उसकी पत्नी हिरेन्द्र बाई साहू के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया इस हमले में घायल गौरीशंकर किसी तरह मालखरौदा थाना पँहुच कर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमे पुलिस ने आरोपी हुपेन्द्र कुमार साहू के खिलाफ IPC की धारा 294 (गंदी गंदी गालियां देना) , 323 (चोट पंहुचना) , 506 (जान से मारने की धमकी देना) और 34 (एक से अधिक ब्यक्ति) के तहत अपराध कायम कर आरोपी हुपेन्द्र को गिरफ्तार किया।
दूसरा मामला 13 जुलाई 2023 की शाम 07 बजे का है जब हुपेन्द्र साहू भोजनालय संचालक तीज राम साहू जो गौरीशंकर साहू का रिश्ते में बडा भाई लगता है उसके भोजनालय पर पँहुचा और रुपये की मांग करने लगा रुपये नही देने पर देख लेने की धमकी दे कर चला गया।
14 जुलाई 2023 की सुबह लगभग 07.30 बजे हुपेन्द्र साहू अपने भाई मुकेन्द्र साहू के साथ मिलकर तीजराम पर लाठी-डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। तीज राम साहू किसी तरह जान बचा कर मालखरौदा थाने पँहुचा और रिपोर्ट दर्ज कराया।
तीजराम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हुपेन्द्र साहू और मुकेन्द्र साहू के खिलाफ IPC की धारा 452 (जबरन घर मे घुस कर मारपीट) , 294 (गंदी गंदी गालियां देना) , 323 (चोट पंहुचना) , 506 (जान से मारने की धमकी देना) और 34 (एक से अधिक ब्यक्ति) के तहत अपराध कायम किया जिसमें दोनो आरोपी भाई दो माह से फरार थे ।


















