अब वोटर आईडी दिखाने के बाद ही मिलेगा शराब , सरकार ने आज से किया नया नियम लागू
मध्य प्रदेश , 12-08-2023 4:06:38 PM
महू 12 अगस्त 2023 - आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत महू विधानसभा क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया गया है। महू में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रशासन ने कुछ नियम भी लागू कर दिए हैं। इसमें प्रशासन ने शराब दुकान और रजिस्ट्रार कार्यालय में भी मतदाता जोड़ने के फार्म रखवा दिए हैं। इसमें शराब लेने वाले लोगों को वोटर आईडी दिखाना अनिवार्य किया है।
यदि व्यक्ति 18 साल से अधिक है और वोटर आईडी नहीं है तो उसे पहले वहां मतदाता के रूप में जुड़ने के लिए फार्म 6 भरना होगा। इसके बाद ही व्यक्ति शराब ले जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अब तक इंदौर जिले की 9 विधानसभा में सबसे अधिक आवेदन आ चुके हैं। इसमें 2 अगस्त से 10 अगस्त तक कुल 4800 आवेदन आ चुके हैं। जो कि पूरे विधानसभा में पहले नंबर पर हैं।
नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह जुट गया है। इसमें प्रशासन ने ऐसी जगह को टारगेट किया है जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। इसमें शराब दुकान , राशन दुकान और रजिस्ट्रार कार्यालय में मतदाता बनने के लिए आवेदन फार्म 6 रखवाया है। इसमें शराब दुकान पर अनिवार्य रूप से वोटर आईडी मांगा जा रहा है। वोटर आईडी नहीं है और 18 साल से अधिक है तो उसे पहले फार्म भरना होगा तभी उसे शराब मिल सकेगी।


















