जांजगीर चाम्पा - प्रवीण गुप्ता एक साल के लिए जिला बदर , कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जांजगीर चाम्पा , 05-07-2023 10:44:18 PM
जांजगीर चाम्पा 05 जुलाई 2023 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रवीण गुप्ता पिता मनहरण लाल गुप्ता निवासी राहौद थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा को एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया है।
प्रवीण गुप्ता को जांजगीर-चांपा एवं उनके सरहदी जिला सक्ती , रायगढ़ , कोरबा , बिलासपुर और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा एक वर्ष की कालावधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है।















