छत्तीसगढ़ - पूर्व मंत्री राजेश मूणत को झटका , हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज
बिलासपुर , 24/07/2024 5:03:04 AM
बिलासपुर 27 जून 2023 - हाईकोर्ट बिलासपुर ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन , राजकुमार कॉलेज के पास स्थित यूथ हब , ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दायर की थी।
गौरतलब है कि राजेश मूणत ने याचिका में यह तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब , ग्रीन कॉरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान , 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के विरूद्ध है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि यूथ हब , ग्रीन कॉरीडोर का कार्य मई 2023 में पूर्ण हो चुका है, के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा एवं अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा की गई।
















