सावधान जांजगीर चाम्पा जिले में फिर हो गया धारा 144 लागू , कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,

जांजगीर चाम्पा , 19-08-2020 12:50:37 AM
Anil Tamboli
सावधान जांजगीर चाम्पा जिले में फिर हो गया धारा 144 लागू , कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,
जांजगीर चाम्पा 18 अगस्त 2020 - विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है । कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है । राज्य में भी तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बढने के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत ( COVID - 19 ) के पीडित संदेही से संपर्क दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाया जावें । वर्तमान स्थिति में भी कोरोना वायरस की संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है एवं अभी भी संक्रमण का फैलाव जारी है तथा जिले में लगातार कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) से संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के संक्रमण से बचाव हेतु जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा , धरना , रैली , जुलूस , धार्मिक , सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 घोषित करने हेतु अनुशंसा किया गया है । विभिन्न समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में भी कोरोना वायरस ( COVID 19 ) के संक्रमण की रोकथाम के लिये व्यक्तियों के जमाव को हतोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है । ऐसी आपात स्थिति में इतना समय संभव नहीं है कि जांजगीर - चाम्पा जिले के निवासरत सभी नागरिकों को यह नोटिम तामिल करवाया जा सको अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 के अंतर्गत धारा 144 को लागू करना उचित है । अत : जिला जांजगीर - चाम्पा में कोरोना वायरस ( CovID - 19 ) संक्रमण की आपात स्थिति से बचाव हेतु वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये मैं यशवन्त कुमार , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जांजगीर - चाम्पा दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 के अंतर्गत धारा 144 ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूं ।

01- जिला जांजगीर - चाम्पा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा , धरना , रैली , जुलूस , धार्मिक , सांस्कृतिक , राजनीतिक कार्यक्रम , खेल कार्यक्रम के आयोजन , अवांछित विचरण तथा अन्य आयोजन आदि को प्रतिबंधित किया जाता है । 

02- यदि किसी व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण जानकारी या यह मानने के लिये वह कोरोना वायरम ( COVID - 19 ) से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है , जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक रूप एवं लिखित निर्देशों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा।
 03- निगरानी जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और ईलाज में संबंधित है और ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर लागू हो , ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है , तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड के लिये भागी होगा ।

04 किसी व्यक्ति / संस्था / संगठन द्वारा कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 ( 1860 का 45 ) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है । अतः किसी व्यक्ति संस्था / मंगटन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा । यह आदेश जांजगीर - चाम्या जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के लिये आज दिनांक 17 अगस्त 2020 से 15 सितम्बर 2020 रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशील होगा । आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया । 
सावधान जांजगीर चाम्पा जिले में फिर हो गया धारा 144 लागू , कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,
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