जांजगीर चाम्पा जिले वासियों की मुश्किलें बढ़ी , कलेक्टर ने जारी किया यह आदेश
जांजगीर चाम्पा , 19-05-2023 1:10:35 AM
जांजगीर चाम्पा 18 मई 2023 - जिले के समस्त तहसीलों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्त्रोतों के जल स्तर में गिरावट होना संभावित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित किये गये विभिन्न पेयजल स्त्रोतों तथा नलकूप, नलजल प्रदाय योजना, सिंगल फेस पावर पंप इत्यादि से जल की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना तथा ग्रीष्म ऋतु में इसके और भी गहराने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पेयजल की निरंतरता बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले को 30 जून 2023 तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में जल स्त्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल लेने पर प्रतिबंध है। ऐसे जल स्त्रोत से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान जल के लिए जाने को लोकहित में प्रतिषेध करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि ऐसे जल स्त्रोत से जनता को घरेलु प्रयोजनों के लिए जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिए जल का परिरक्षण किया जा सके।
जांजगीर-चांपा जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेन्सी जैसे- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्कता नही होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।
















