रिश्वत के मामले में कांग्रेस नेता व तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष को चार साल की सजा
मध्य प्रदेश , 22-02-2023 2:20:16 AM
खरगोन 21 फरवरी 2023 - नगर के तत्कालीन नपाध्यक्ष व कांग्रेस नेता लाली शर्मा को रिश्वत लेने के मामले में चार साल व अर्थदंड की सजा सुनाई है। 31 अक्टूबर 2015 को लोकायुक्त पुलिस ने विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी के भाई प्रवीण सोलंकी की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी।
लाली शर्मा ने प्रवीण सोलंकी के नवीन काम्प्लेक्स निर्माण के एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। सनावद में मां नर्मदा विहार कालोनी में 10 हजार स्क्वेयर फीट जमीन पर कालोनी को मंजूरी देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी।
दरअसल, सनावद में प्रस्तावित इस कालोनी को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर पालिका सीएमओ से मंजूरी मिल चुकी थी।
तत्कालीन नपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जानबूझकर इसमें बाधा खड़ी कर रहे थे। न्यायालय ने आरोपित शर्मा को धारा 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 अर्थदंड से एवं धारा 13(1)डी, 13(2), में चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000 का अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रकाश सोलंकी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

















