जांजगीर चाम्पा जिले में फिर बना पाँच नया कन्टेन्टमेंट जोन - कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जांजगीर चाम्पा , 2020-08-01 19:47:28
जांजगीर चांपा 01 अगस्त 2020 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन में नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 06 व 22, तहसील नवागढ़ के ग्राम कांसा के वार्ड क्रमांक 06, तहसील बलौदा के ग्राम कुरमा के वार्ड क्रमांक 11 व 12 और ग्राम बिरगहनी के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 22 में दो, नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 06, तहसील नवागढ़ के ग्राम कांसा के वार्ड क्रमांक 06 में, तहसील बलौदा के ग्राम कुरमा के वार्ड क्रमांक 11 व 12 में और ग्राम बिरगहनी एक-एक संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण का प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा।कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी।