शराब दुकानों के एक किलोमीटर के दायरे में डिस्पोजल ग्लास व पानी पाउच बेचना प्रतिबंधित ,,
धमतरी , 2020-07-30 22:30:49
धमतरी 30 जुलाई 2020 - धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने जिले में संचालित सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के एक किलोमीटर के दायरे में किराना दुकानों में डिस्पोजल ग्लास, पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है। बता दे की अक्सर शराब पीने के बाद मदिरा दुकान के आस पास डिस्पोजल ग्लास, पानी पाउच के उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है, इससे प्रदूषण एवं जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। कलेक्टर
जयप्रकाश मौर्य ने आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी को इस संबंध में दुकान संचालकों से दुकान के सामने उक्त सामग्री विक्रय नहीं किए जाने संबंधी सूचना चस्पा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा इधर-उधर पाए जाने पर प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि शराब दुकान के एक किलोमीटर की परिधि में मदिरापान प्रतिबंधित किया जाता है। मदिरापान करते अथवा मत्त पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि शराब दुकान निर्धारित समय के बाद खुली पाई जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस संबंध में लगातार प्रचार करने एवं मोबाइल यूनिट द्वारा निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।