जांजगीर चाम्पा जिले में 24 से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी , नगरीय क्षेत्रों की मदिरा दुकानें भी रहेंगी बन्द ,,
जांजगीर चाम्पा , 2020-07-23 18:41:26
जांजगीर चापा 23 जुलाई 2020 - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण, आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से जिले के नगरीय क्षेत्रों में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
जिसके तहत जिले के 13 नगरी निकायों में संचालित 13 देशी और 11 विदेशी मदिरा दुकानें 24 जुलाई से 30 जुलाई तक बंद रहेंगी।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला, चांपा, अकलतरा, सक्ती, नगर पंचायत क्षेत्र बलौदा, राहौद, नवागढ, डभरा, अड़भार और जैजैपुर की देशी, विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान मदिरा की होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री प्रारंभ रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।