24 जुलाई से 30 जुलाई तक जांजगीर चाम्पा जिले में इन कार्यो पर रहेगा प्रतिबंध - आदेश जारी ,,
जांजगीर चाम्पा , 2020-07-20 20:27:28
जांजगीर चाम्पा 20 जुलाई 2020 - महानदी भवन , नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 357 / स.सा.प्र.वि. / 2020 दिनांक 18-07-2020 के द्वारा कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कडाई की जा सकती है , निर्देशित किया गया है । अत : कोरोना वायरस (कोविड -19 ) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला जांजगीर - चाम्पा के समस्त नगरीय क्षेत्रों नगरपालिका परिषद् जांजगीर - नैला , चाम्पा , अकलतरा , सक्ती एवं नगर पंचायत बलौदा , खरौद , राहौद , शिवरीनारायण , नवागद , सारागांव , नया बाराद्वार जैजैपुर , अडभार , डभरा , चन्द्रपुर में दिनांक 24-07-2020 से 30-07-2020 तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है ।
प्रभावित क्षेत्रों में समस्त शासकीय , अर्द्ध शासकीय , अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे । परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे । अधिकारी कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करने ( वर्क फ्राम होम ) एवं सदैव मोबाइल टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा अत्यंत आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया जावें । आवश्यक नस्तीयों और डाक के लाने लेजाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावें । प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों / विभागों के अंतर्गत निगम / मण्डल / आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा ।
प्रभावित क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक और निजी गैर - आवश्यक परिवहन सेवाएं , जिनमें निजी बसें , टैक्सी , बसें , ऑटो रिक्शा , ई - रिक्शा , रिक्शा इत्यादि भी शामिल है के परिचालन की अनुमति नही होगी एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी । ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो , उन्हें भी अपवादित स्थिति तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी ।
प्रभावित क्षेत्रों ( संबंधित नगरीय क्षेत्र ) से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी , जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अंतर जिला आवागमन हेतु ई - पास अनिवार्य होगा , व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा ताकि इस संबंध में ई पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।
जानकारी के लिए देखे आधिकारिक सूची -