06 दिन बंद रहेगी मांस मटन की दुकानें , आदेश का उल्लंघन करने पर जाना होगा जेल , पढ़े पूरी खबर
मध्य प्रदेश , 2022-07-28 11:27:58
भोपाल 28 जुलाई 2022 - मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 अगस्त से 10 सितंबर के बीच 26 दिनों में 6 दिन मांस की दुकानें बंद रहेंगी. इस संबंध में नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए सख्त अल्टीमेटम भी दिया है. अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम आयुक्त KVS चौधरी के आदेश के अनुसार 15 अगस्त से 11 सितंबर के बीच 6 दिनों तक मीट की दुकान बंद करने के निर्देश जारी हो गए हैं।
इस निर्देश के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि अगर कोई मांस बेचते हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम के कड़े अल्टीमेटम के बाद मांस विक्रेताओं ने दुकान बंद रखने का निर्णय लिया है. मांस की दुकान चलाने वाले सलीम खान के मुताबिक हर साल निगम की ओर से जो आदेश जारी किया जाता है, उसका पालन किया जाता है. आमतौर पर हर साल निर्धारित दिनों में मांस की दुकानें बंद रहती हैं. इस बार भी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
निगम की ओर से 15 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुकानें बंद करने का जो आदेश जारी हुआ है, उसमें 15 अगस्त के अलावा 19 अगस्त जन्माष्टमी , 31अगस्त को गणेश चतुर्थी , 06 सितंबर डोल ग्यारस , 09 सितंबर अनंत चतुर्दशी के अलावा पर्यूषण पर्व का उत्तम क्षमा 11 सितंबर का दिन शामिल है. अकेले भोपाल में मीट की ढाई सौ दुकानें हैं. ये वो दुकाने हैं जो नगर निगम की ओर से सूचीबद्ध की गईं हैं।