छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमोशन घोटाला , पांच साल में चार से पांच पदोन्‍नति में कर्मचारी बनें अधिकारी

रायपुर , 15-03-2022 11:40:21 PM
Anil Tamboli
छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमोशन घोटाला , पांच साल में चार से पांच पदोन्‍नति में कर्मचारी बनें अधिकारी
रायपुर 15 मार्च 2022 -  छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग में शासकीय कर्मियों को जहां एक प्रमोशन पाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमोशन घोटाला कर कर्मचारियों को पांच साल में ही चार से पांच पदोन्‍नति देकर अधीक्षक व प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया है। छह चिकित्सा संचालकों के कार्यकाल में हुई अनियमिता की जांच व कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अटकी पड़ी है। वहीं विभिन्न संस्थानों में पदस्थ यह कर्मचारी डीएमई में अटैच होकर कई प्रमुख पदों पर बैठ विभाग को गुमराह करने में लगे हैं।

विभागीय जानकारी के अनुसार चार कर्मचारियों को गलत पदोन्‍नति देने के मामले में विभाग ने 2013 में पदोन्‍नति को वापस लेने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन आदेश के खिलाफ कर्मी हाई कोर्ट चले गए। वर्ष 2021 में कोर्ट के फैसले में चिकित्सा शिक्षा विभाग को फैसला लेकर नियमत: कार्रवाई करने की बात कही गई।

बता दें कि विभाग के लिपिक भर्ती नियमों में किसी भी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्‍नति के लिए तीन से पांच वर्ष का अनुभव, निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के पद के लिए पांच वर्ष, उच्च श्रेणी लिपिक से सहायक ग्रेड-1 के लिए पांच वर्ष का अनुभव, सहायक ग्रेड-1 से सहायक अधीक्षक के लिए पांच वर्ष का अनुभव व सहायक अधीक्षक से अधीक्षक के पद पर पदोन्‍नति के लिए तीन वर्ष चाहिए।

सहायक ग्रेड-1 से अधीक्षक के पद पदोन्‍नति के लिए 8 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अधीक्षक से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर पदोन्‍नति के लिए तीन वर्ष का अनुभव जरूरी है। लेकिन नियम को दरकिनार कर चिकित्सा शिक्षा संचालकों ने इन्हें पदोन्‍नति दी है। पूरे मामले में की शिकायत स्वास्थ्य सचिव स्तर पर भी की गई है। उन्होंने भी जांच के निर्देश दिए हैं।

इन कर्मचारियों के खिलाफ है मामला

केस 01 - मूलत: फिजियोथेरेपी कालेज का कर्मचारी 10 वर्ष से डीएमई में अटैच किए गए हैं। 2002 को सहायक ग्रेड-2 से सहायक ग्रेड-1 के पद पर पदोन्‍नति मिली। 2004 को मात्र एक वर्ष के अंतराल में सहायक कार्यालय अधीक्षक बनाया गया। तीन वर्ष में 2007 में सहायक अधीक्षक से अधीक्षक बना दिया गया।

केस 02 - शासकीय नर्सिंग कालेज रायपुर का यह कर्मचारी 10 सालों से डीएमई में अटैच हैं। यह 2005 में सहायक ग्रेड-2 के पद पर मध्यप्रदेश से छग आया था। वर्ष 2005 में सहायक ग्रेड-2, 2006 में सहायक ग्रेड-1, वर्ष 2008 में सहायक अधीक्षक और मात्र चार माह बाद अधीक्षक और तीन वर्ष बाद प्रशासकीय अधिकारी बना दिया गया।

केस 03 - इस कर्मचारी की मूल पोस्टिंग डीकेएस की है जो डीएमई में भंडारक्रम शाखा में अटैच है। नियम विरुद्ध तरीके से तृतीय श्रेणी लिपिक के पद से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर पदोन्‍नति हुआ।

केस 04 - सिम्स में पदस्थ एक सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी को ग्रेड-2 के पद पर 2004 में पदोन्‍नति किया गया। दो वर्ष बाद 2005 को ग्रेड-1 के पद पर व पुनः दो वर्ष बाद सहायक अधीक्षक फिर दो वर्ष बाद 2008 को अधीक्षक बना दिया गया।

इस मामले में संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग डा. विष्णु दत्त का कहना है की कर्मचारियों के नियम विरुद्ध पदोन्‍नति मामले की पूरी जानकारी लेता हूं। किसी भी तरह की अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। 

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