सक्ती में नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत , आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार
सक्ती , 23-02-2022 3:58:34 AM
सक्ती 22 फरवरी 2022 - सक्ती थाने से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग पीड़िता ने सक्ती थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 21 फरवरी 2022 के करीब 12.00 बजे अपने खेत में मजदूरी करने आये लोगों के लिए आंगनबाड़ी डोड़की के पास खाना पका रही थी उसी समय आरोपी मोतीचंद साहू जो वर्तमान में ग्राम केसला में रहता है आया और अश्लील शब्द बोलते हुए गलत नियत रखते हुए हाथ को पकड़ लिया किसी तरह पीड़िता हाथ छुड़ाकर अपने माँ के पास दौड़ कर चली गई और घटना के संबंध में बताई तब तक आरोपी मोतीचंद साहू वहां से भाग गया था।
पीड़िता ने बताया की मोती चंद साहू जब भी ग्राम केसला से डोड़की आता है तो गलत नियत रख कर घूर घूर कर देखता है और छेड़खानी करता है जिससे उसे हमेशा डर बना रहता है।
पीड़िता की रिपोर्ट पर सक्ती थाने में अपराध कमांक 69/2022 धारा 294 , 506 , 354 , 354 ( क ) ( 1 ) ( iv ) . 354 ( घ ) ( 1 ) भादवि , 12 पास्को एक्ट
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी तथा SDOP सक्ती मो. तस्लीम आरिफ खान के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने पर उनके मार्गदर्शन में निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक उपेन्द्र यादव के हमराह स्टाफ आरोपी पतासाजी हेतु रवाना किया गया था।
पतासाजी के दौरान आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर घेराबंदी कर आरोपी मोतीचंद साहू पिता श्रीराम साहू उम्र 46 वर्ष निवासी डोड़की थाना सक्ती हाल मुकाम केसला थाना बाराद्वार जिला जॉजगीर चाम्पा को दिनांक 22 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है बता दे की पूर्व में आरोपी मोतीचंद साहू धारा 376 2 ( च ) भादवि में जेल गया था जिसमें वह 14 वर्ष का सजायाप्ता है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रूपक शर्मा थाना प्रभारी सक्ती , सहायक उप निरीक्षक उपेन्द्र साहू , प्रधान आरक्षक कमल साहू , आरक्षक अनिल श्रीवास , संतोष गबेल , हिरेन्द्र राजपूत का सराहनीय भूमिका रहा है।

















