कोरबा 01 अगस्त 2026 - जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल निवासी रविशंकर शुक्ल नगर(आरएसएस नगर) थाना कोतवाली, जिला कोरबा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार सोमनाथ अग्रवाल को जिला कोरबा के साथ-साथ बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष तक बाहर रहना होगा। आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित व्यक्ति को इन जिलों की सीमा से बाहर जाना अनिवार्य होगा तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के वह प्रतिबंधित अवधि में इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समय-समय पर विभिन्न गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उसके विरुद्ध मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, अवैध वसूली, शासकीय कार्य में बाधा, लोक शांति भंग करने सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज रहे हैं। पुलिस अभिलेखों के अनुसार उसके विरुद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं आया।
आदेश में यह भी लिखा है कि आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल की गतिविधियों के कारण क्षेत्र के नागरिकों एवं व्यापारियों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया था। अनेक मामलों में प्रत्यक्षदर्शी एवं पीड़ित व्यक्ति उसके प्रभाव एवं भय के कारण खुलकर गवाही देने अथवा शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते रहे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि यदि संबंधित व्यक्ति को जिले में रहने दिया जाता है तो लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी।
इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत जिला बदर की कार्रवाई करते हुए एक वर्ष तक संबंधित व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।








