आरोपी को जेल दाखिल ना कर छोड़ना दो आरक्षकों को पड़ा भारी , SP पारुल माथुर ने दोनों आरक्षकों को दी यह सजा
जांजगीर चाम्पा , 06-03-2021 5:36:18 PM
जांजगीर चाम्पा 06 मार्च 2021 - एस पी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक चौकी नैला दिनांक 28/02/2021 को अनावेदक रमेश कुमार पटेल पिता तिहारू राम पटेल उम 20 वर्ष निवासी हाथीटिकरा को प्रार्थी तिहारू राम पटेल की रिपोर्ट पर अनावेदक के विरुद्ध इस्तगाशा क्रमांक 003 / 2021 धारा 151 / 107,116 ( 3 ) जा. फौ. कायम कर उसी दिनांक को जरिये आरक्षक क्रमांक 0114 सुनील सिंह और आरक्षक क्रमांक 198 भूषण राठौर को इस्तगाशा मय आरोपी को कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश करने रवाना किया गया था जो कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा अनावेदक का जेल वारंट जारी करने पर रवाना स्टाफ के द्वारा अनावेदक को जेल दाखिल न कर छोड़ दिया गया।
इस मामले में जांजगीर चाम्पा पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर द्वारा संज्ञान लेते हुए आरक्षक क्रमांक 114 सुनील सिंह और आरक्षक क्रमांक 198 भूषण राठौर को रक्षित केन्द्र जांजगीर संबद्ध कर उनके विरुद्ध प्राथमिक जांच संस्थित कर जांच हेतु SDOP जांजगीर को आदेशित किया गया है।

















