छत्तीसगढ़ - जनपद पंचायत की संपत्ति कुर्क , हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्यवाही
बलौदा बाजार , 2024-11-29 23:21:56
बलौदाबाजार 29 नवम्बर 2024 - बलौदाबाजार जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसीलदार ने जनपद पंचायत बलौदाबाजार और ग्राम पंचायत देवरी की संपत्ति कुर्क की है. दरअसल मामला 2016 का है. ग्राम पंचायत देवरी के स्कूल में शौचालय निर्माण के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था।
उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत देवरी व जनपद पंचायत बलौदाबाजार की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को 11 लाख 02 हजार 286 रुपए देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जनपद पंचायत बलौदाबाजार में तहसीलदार ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश के बाद जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आफिस के कुर्सी टेबल सहित अन्य सामानों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार सन 2016 में देवरी पंचायत द्वारा स्कूल में शौचालय निर्माण कराया जा रहा था, जिसके ऊपर से 11 केवी बिजली लाइन गई थी. काम के दौरान इस बिजली लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई थी. ललित साहू की मौत के बाद मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी।
इस पर न्यायालय ने मृतक के परिवार को जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत देवरी से मृतक के परिवार को 11 लाख 02 हजार 286 रुपए देने का आदेश दिया था. यदि पैसा नहीं दे पाते हैं तो संपत्ति कुर्क कर परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने कहा, जिस पर आज कार्रवाई की गई।