राजेश सिंह और चाहत शुक्ला हुए तड़ीपार , सक्ती सहित इन जिलों में एक साल तक नही कर सकेंगे प्रवेश
रायगढ़ , 2024-06-24 22:41:23
रायगढ़ 24 जून 2024 - कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी कार्तिकेया गोयल ने 24 जून 2024 को आदेश जारी कर राजेश सिंह पिता सुभाष सिंह, उम्र 40 वर्ष निवासी लेबर कालोनी जूटमिल चौकी रायगढ़ और चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य, पिता स्व.अरूण शुक्ला, उम्र 23 वर्ष निवासी रेल्वे स्टेशन रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़ , सक्ती, बलौदाबाजार , कोरबा , महासमुंद , जांजगीर-चाम्पा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा।
राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर राजेश सिंह एवं चाहत शुक्ला के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि राजेश सिंह के विरूद्ध चौकी जूटमिल, थाना कोतवाली रायगढ़ में वर्ष 2006 से भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न अपराध पंजीबद्ध है। इसी तरह चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य 2017 से लगातार गाली गुफ्तार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट व हत्या के प्रयास संबंधी अपराध करते आ रहा है। उसके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में 12 प्रकरण पंजीबद्ध है।