16 साल के नाबालिग भतीजे से शारीरिक संबंध बनाना बुआ को पड़ा भारी , अब 20 साल तक रहेगी जेल में
उत्तराखंड , 17-04-2024 7:12:07 PM


देहरादून 17 अप्रैल 2024 -16 साल के भतीजे से यौन संबंध बनाने की दोषी सौतेली बुआ को पॉक्सो कोर्ट ने बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी महिला पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। हैरान करने वाला मामला देहरादून में सामने आया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना को लेकर पांच जुलाई 2022 को 16 वर्षीय बालक की मां ने बसंत विहार थाने में केस दर्ज कराया। कहा था कि उनकी ननद पति से अनबन के चलते छह महीने मायके में रह रही है।
इस दौरान उनकी ननद ने 16 वर्षीय सौतेले भतीजे से यौन संबंध बनाए। कुछ दिन पहले वह भतीजे को साथ लेकर लापता हो गई थी। वापस लौटी तो ननद गर्भवती थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी बुआ को 09 जुलाई को 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गर्भवती होने के चलते उसे 02 जनवरी 2023 को कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की DNA जांच कराई तो वह पीड़ित बालक से मिला।
कोर्ट में केस ट्रायल पर आया बालक लैंगिक हमले के आरोप से पलट गया। उसने कहा कि बुआ के साथ उसने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे। इसके तहत दोषी ठहराए गई महिला को बीस साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने वारंट बनाकर महिला को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह और 14 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।