छत्तीसगढ़ - प्रमोशन और पोस्टिंग घोटाला , 2723 शिक्षकों की प्रमोशन आदेश निरस्त
रायपुर , 05-09-2023 3:27:48 AM
रायपुर 04 सितंबर 2023 - छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना में हुए भ्रष्टाचार के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 2,723 उन शिक्षकों की पदस्थापना आदेश को निरस्त कर दिया है जिनकी पदस्थापना को संशोधित किया गया था।
जारी आदेश के मुताबिक इन शिक्षकों को 10 दिन के भीतर उन स्कूलों में ज्वाइनिंग देनी होगी जहां पदोन्नति के बाद पहली पदस्थापना हुई थी। ज्वाइनिंग नहीं देने की स्थिति में शिक्षकों की पदोन्नति भी निरस्त मानी जाएगी। इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से वर्तमान स्कूल से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग इस मामले में भारी लेनदेन करके पदस्थापना करने के आरोप में रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर के संयुक्त संचालकों समेत 12 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित भी कर चुका है। इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।
इस मामले में अब तक 12 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। इनमें रायपुर संभाग में इसमें रायपुर के तत्कालीन संयुक्त संचालक के. कुमार समेत आठ में बलौदाबाज़ार-भाटापारा के जिला शिक्षा अधिकारी सी.एस. ध्रुव, रायपुर डाइट के प्राचार्य आर.के. वर्मा, संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक डीएस ध्रुव, संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक शैल सिन्हा, संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक ऊषा किरण खलको, विकास खंड शिक्षा अधिकारी धरसींवा रायपुर के संजयपुरी गोस्वामी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एस.के गेंदेले को निलंबित किया गया। दुर्ग संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक जीएस मरकाम और सरगुजा संभाग में संभागीय संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय और बिलासपुर के संयुक्त संचालक एसके प्रसाद व क्लर्क विकास तिवारी को निलंबित किया जा चुका है।


















