महिला विधायक और समर्थकों को कोर्ट ने सुनाई न्यायालय उठने तक कि सजा , जुर्माना भी लगाया
मध्य प्रदेश , 22-08-2023 5:47:45 AM
जबलपुर 22 अगस्त 2023 - प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की विशेष अदालत ने चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम करने की आरोपित पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सहित अन्य को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरुणप्रभा भारद्वाज ने पक्ष रखा।
अभियोजन ने दलील दी कि 28 मार्च, 2015 को शासकीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान डरे अरिहवार नामक युवक की मृत्यु हो गई। जिसके बाद आरोपितों ने लापरवाही पूर्वक इलाज का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया। पहले अस्पताल परिसर में नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विधायक रामबाई के मार्गदर्शन में सड़क पर उतर गए। बसपा विधायक रामबाई ने मुख्य अभियुक्त के रूप में चक्काजाम का नेतृत्व किया।
उनका साथ सहअभियुक्त भरत श्रीवास्तव , दिनेश अहिरवार , श्रीधर सुमन , कैलाश पार्षद वार्ड क्रमांक दो पथरिया , जिला पंचायत सदस्य विजेन्द्र सिंह वार्ड केवरना , छत्रपाल सिंह , शीतल अहिरवार , सिद्धन बाई , भगवानदास अहिरवार , बिलानी व सुरेश अहिरवार ने दिया। इन सभी ने मृतक का शव संजय चौराहे पर रखा और सामान्य यातायात बाधित कर दिया। काफी देर अराजकता की स्थिति रही।
चक्काजाम किए जाने के बाद एसडीओपी मौके पर पहुंचे थे। उनकी समझाइश व आश्वासन के बाद चक्काजाम किसी तरह समाप्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण कायम कर लिया था। अदालत ने गवाहों के बयान आदि पर गौर करने के बाद दोष सिद्ध पाकर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगा दिया।


















