छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर , शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया
बिलासपुर , 14-07-2023 12:05:24 AM
बिलासपुर 13 जुलाई 2023 - प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों व व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पूर्व में जारी रोक को शिथिल करते हुए राज्य शासन को आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की छूट दी है।
हाईकोर्ट ने पांच याचिकाकर्ताओं के लिए पांच पद आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य शासन को बड़ी राहत मिली है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने एवं विषयवार विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।
वेद प्रकाश एवं अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 पद पर एवं ई संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती हेतु चार मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रविधान किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।















