हाईकोर्ट ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का किया अनुरोध

मध्य प्रदेश , 01-07-2023 3:52:54 AM
Anil Tamboli
हाईकोर्ट ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का किया अनुरोध
ग्वालियर 30 जून 2023 -  नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कोचिंग संचालक के विरुद्ध हुई FIR निरस्त करने की याचिका स्वीकार करते हुई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस ने केंद्र सरकार से सहमति से संबंध बनाने की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का अनुरोध किया है।

जस्टिस दीपक अग्रवाल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता में वर्ष 2013 में संशोधन हुआ, जिसमें सहमति से संबंध बनाने की आयु 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया के कारण युवक-युवती जल्दी युवावस्था में पहुंच रहे हैं। एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होकर सहमति से संबंध भी बनाते हैं।

ऐसे मामलों में युवक को आरोपी नहीं माना डा सकता। यह केवल उस आयु का मामला है, जिसमें वे सहमति से संपर्क में आए। केंद्र सरकार से निवेदन है पीड़िता की सहमति की आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया जाए, जिससे अन्याय का निवारण किया जा सके।

जस्टिस दीपक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि आज कल कई आपराधिक प्रकरणों में पीड़िता की आयु 18 साल से कम होती है। इसी से कई बार किशोरवय युवकों के साथ अन्याय हो रहा है। बता दें, जिस कोचिंग संचालक के विरुद्ध दुष्कर्म की FIR निरस्त की गई है वह तीन साल से FIR निरस्त होने तक जेल में ही था। 10 बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। आरोपित पर वारदात के 06 माह बाद FIR दर्ज हुई थी।

यह है मामला

आरोपी के वकील राजमणि बंसल के अनुसार 17 जुलाई, 2020 को पुलिस थाना थाटीपुर में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप था। शिकायत कर्ता ने बताया था कि वह आरोपी राहुल के पास कोचिंग पढ़ने जाती थी। 18 जनवरी, 2020 को सुबह सात बजे कोचिंग पहुंची तो वहां और कोई विद्यार्थी नहीं था। आरोपित ने उसे जूस पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद आरोपित ने संबंध बनाए।

इसका वीडियो भी बना लिया था। बाद में आरोपित ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अप्रैल में पीड़िता को पता लगा कि वह गर्भवती है। इस पर आरोपित ने उसे गर्भपात के लिए गोली भी दी थी। इसी बीच, पीड़िता के पिता ने गर्भपात के लिए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी।

08 सितंबर, 2020 को पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई थी। पीड़िता ने दूर के रिश्तेदार मुकेश पर भी शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म का आरोप लगाया था। कोर्ट को यह बताया गया कि पीड़िता के साथ सहमति से ही संबंध बनाए गए थे।

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