सक्ती - गुलेश अंचल को आजीवन कारावास की सजा , फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती ने सुनाया फैसला

सक्ती , 25-06-2023 12:38:33 AM
Anil Tamboli
सक्ती - गुलेश अंचल को आजीवन कारावास की सजा ,  फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती ने सुनाया फैसला
सक्ती 24 जून 2023 - फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने युवती के साथ दुष्कर्म कर सिर कुचल कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। 

विशेष लोक अभियोजक राकेश रौशन महंत ने बताया कि दिनांक 30 अगस्त 2021 की रात्रि मृतिका के परिवार के सभी सदस्य अपने घर के बरामदे में करीब 08 बजे खाना खाकर सोए थे और मृतिका अपने कमरे में सोई थी दिनांक 31 अगस्त 2021 के सुबह करीबन 06 बजे मृतिका के मां ने अपने पुत्र और घर के अन्य सदस्यों को बताया की मृतिका घर पर नहीं है उसके पश्चात घर के आस पास पता तलाश करने पर बाड़ी से लगे खेत पर मृतिका का शव नग्न हालत में पड़ा हुआ था जिसके सिर एवं दाहिने हाथ पर चोट का निशान तथा शरीर पर घसीट कर ले जाने का निशान दिखाई पड़ रहा था।

मृतका के भाई ने घटना की सूचना चौकी फगुरम थाना डभरा मे सूचना दर्ज कराया जिस पर मर्ग क्रमांक 0 / 2021 दर्ज किया गया जिसकी नंबरी थाना डभरा में किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 63 / 2021 धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेमोरेंडम कथन लिया गया जिसमें आरोपी ने मृतिका का बलात्कार कर मृतिका के सिर को पत्थर से कुचल कर व दाहिने हाथ की कलाई को ब्लेड से काट कर हत्या करना तथा शव को लकड़ी के बड़े गोले के टुकड़े के आड़ में छुपा देना बताया।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से अभियुक्त गुलेश  कुमार अंचल पिता यादराम अंचल उम्र 23 वर्ष थाना डभरा को विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302  के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं ₹1,000 का अर्थदंड तथा 376 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं ₹ 1000 के अर्थदंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 के अर्थदंड  से दंडित किया गया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश रौशन महंत ने किया।

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