प्रदेश में शराब दुकान खुलने और बन्द होने के समय मे किया गया परिवर्तन - कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,
जगदलपुर , 2020-08-07 14:43:55
जगदलपुर 07 अगस्त 2020 - बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बस्तर जिले के समस्त
देशी मदिरा दुकान सी.एस. 2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकानें एफ. एल. 1 (घघ) एवं मद्य-भण्डारण गृह और मद्यभाण्डागार को 07 अगस्त 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिदिन प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक संचालन हेतु अनुमति प्रदान की है।