जांजगीर चाम्पा में पी.डी.एस. बारदानों का अवैध परिवहन करते वाहन चालक चढ़ा खाद्य विभाग के हत्थे , 500 नग बारदाना किया गया जप्त ,,
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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चांपा 18 नवम्बर 2020 - खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रतिबंध के बाद भी पीडीएस बरदानों का अवैध करने पर 500 नग बरदाना जप्त करने की कार्यवाही की गई। जप्त बरदानों को सक्ती के संग्रहण केन्द्र प्रभारी के सुपुर्द कर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है।
छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश में जारी निर्देशानुसार खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ गत 29 सितंबर को हुई वीडियों काॅन्फेंस में भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि कोरोना महामारी के कारण नये जूट बारदानें के उत्पादन कार्य प्रभावित होने केन्द्रों सरकार द्वारा राज्य सरकारों को मांग अनुसार नये जूट के बारदानों की आपूर्ति किया जाना संभव नही होगा।
उपरोक्त स्थिति में नये जूट के बारदानों की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने के कारण खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में पी.डी.एस.बारदानों में धान खरीदी किए जाने का निर्देश दिया गया है।
जिसके लिए बारदानों की खरीदी ,बिक्री एवं निजी उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पी.डी. बारदाना का छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(11) के तहत् संकलन किया जा रहा है। इस तारतम्य में आज सहायक खाद्य अधिकारी, मनोज त्रिपाठी, श्रीमती वर्षा नेताम , कमल अग्रवाल , खाद्य निरीक्षक संतोष कंवर द्वारा वाहन क्रमांक CG12 AX 3490 चालक राकेश कुमार राठौर से 500 नग पी.डी.एस बारदाना वर्ष 2019-20 का अवैध परिवहन पाये जाने के कारण वाहन सहित 500 नग जप्त कर बारदानों को संग्रहण केन्द्र सक्ती के प्रभारी के सुपुर्द किया गया । प्रकरण में दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।