01 जून से 30 जून तक पूर्ण लॉक डाउन रहेगा जिले में , आदेश हुआ जारी , आदेश का उलंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही

छत्तीसगढ़ , 02-06-2020 5:30:00 AM
Anil Tamboli
01 जून से 30 जून तक पूर्ण लॉक डाउन रहेगा जिले में , आदेश हुआ जारी , आदेश का उलंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही
जांजगीर चांपा 02 जून 2020 - जिले के नव पदस्थ कलेक्टर यशवंत कुमार ने नोबेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आगामी 1 जून से 30 जून तक संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले में पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया है। यह आदेश 30 जून तक के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश एवं स्वास्थ विभाग की एडवाइजरी के अनुसार अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक (रविवार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सोशल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचालित किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक परिवहन यान तथा यात्री सिटी बस की सेवा पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी। व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई -पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन किया जा सकेगा । व्यक्तियों के अंतर्जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई -पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन किया जा सकेगा। फल सब्जी की दुकानें खोलने की अनुमति अनुमति प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर) दी गई है। ठेले के माध्यम से फल सब्जी घूम घूम कर प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक बेची जा सकेगी। इन स्थलों पर ब्यक्ति भीड़ में नहीं रहेंगे। दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है। मिल्क पार्लर दूध डेयरी को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक एवं सायं 4 से 7 तक खोलने की अनुमति दी गई है । घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपर हाकर को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक की अनुमति होगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हॉस्पिटैलिटी सेवा, (मसाज, पार्लर, ट्रैवल, एजेंसी, टूर आपरेटर, क्लब, रिसॉर्ट, जैसे डिस्कोथिक) बंद रहेगी। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय सेवक, पर्यटक सहित फंसे हुए लोग एवं कैंटीन सुविधा में उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में संचालित कैंटीन रेस्टोरेंट होटल को छोड़कर, रेस्टोरेंट एवं होटलों को होम डिलीवरी की अनुमति होगी। विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेगी। ऑनलाइन लर्निंग की अनुमति होगी। समस्त स्पोर्ट्स कंपलेक्स, सार्वजनिक पार्क एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन, उद्यान तथा ऑडिटोरियम और इस प्रकार के स्थान सप्ताहिक हाट बाजार, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक संस्थान पूजा के स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से बंद रहेगी। माल की लोडिंग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नही किया जाएगा। यदि ऐसे स्थानों पर लोडिंग किया जाता है तो, उसे मध्य रात्रि में अनुमति दी जायेगी। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन महाप्रबंधक, जिला एवं उद्योग केंद्र जांजगीर चांपा से सत्यापन उपरांत दिशा निर्देश के पालन की शर्त पर प्रारंभ की जा सकती है। पान दुकान/ठेले में विक्रय (रविवार को छोड़कर) किये जाने वाले पदार्थ जैसे सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटका, गुड़ाखू का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेला पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। इन सामग्रियों का मात्र विक्रय किया जावेगा। ठेले/गुमटी सप्ताह के सोमवार से शनिवार प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। दो ठेेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी हो रखना होगा। शहर में घूम पर आवश्यक सामग्री वाले सप्ताह में 7 दिन चल सकेंगे। यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। साथ ही 20 फीट की दूरी का पालन कराएंगे। सेलून एवं ब्यूटी पार्लर संचालन हेतु सेलून दुकान एवं ब्यूटी पार्लर सप्ताह में एक दिन मंगलवार को छोड़कर शेष दिनों में प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्य कर सकेंगे। ग्राहकों का रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा। जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे नाम पता मोबाइल नंबर आदि का ब्यौरा अनिवार्य रखाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर शारीरिक दूरी का पालन करना होगां। संक्रमण के रोक थाम के लिए अन्य आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना होगा। दुकान में भीड़ कम करने की दृष्टि से पूर्वानुमति प्राप्त कर उसी क्रम अनुसार व्यक्तियों का सेविंग कटिंग करने के लिए बुलाया जायेगा। हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करनी होगी। दुकान में भीड़ बढ़ने पर दुकानदार जिम्मेदार होगा। कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एडवाइजरी अनुसार पालन मान्य होंगे। अन्य अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवा -जाही संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले में रात्रि 7 से प्रातः 7 बजे तक बंद रहेगी। जिसका कड़ाई से पालन करना होगा। इसी प्रकार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर निकल सकते हैं। फोन से आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने की सलाह सभी को दी गई है। एप्प में रोजाना अपने हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। दफ्तरों और कार्यालयों में कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश दिया गया है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाये। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।दुकान में एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। सोशल फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा,सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।दुकान परिसर में एक मीटर की दूरी पर कार्य करना होगा। विवाह संबंधी कार्यक्रम के सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 होगी। पूर्व अनुमति तहसीलदार अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार जैसे आयोजन में सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार से प्राप्त की जा सकेगी। कारखाना औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क सेनेटाइजर हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारी की अलग-अलग पालियों में बुलाया जायेगा। समस्त कारखाना औद्योगिक संस्थान के संचालक प्रबंधक अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों श्रमिकों को आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से लेना होगा। जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ विभाग को देना होगा। साथ ही साथ प्रवासी श्रमिकों को शासन के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन कराना होगा। क्वारंटीन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। लाकडाउन के आदेश एवं दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में कंटेंटमेंट घोषित होने की दशा में शासन का पूर्व में जारी निर्देशानुसार प्रभावी होगा।

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