नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को मिली गुनाह की सजा , फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया यह फैसला ,,
कबीरधाम , 2020-12-17 20:49:23
कवर्धा 17 दिसम्बर 2020 - शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार कुंडा थाना अंतर्गत एक युवक ने 2018 में नाबालिग को शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसकी सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रेड कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है। बता दें कि कुंडा थाना में 30 अप्रैल 2018 को नाबालिग अपनी सहेली के घर गई थी। इसी दौरान आरोपी संजय खांडे ने नाबालिग युवती से शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक दैहिक शोषण करता रहा।
इसकी जानकारी माता पिता को मिली तब कुंडा थाना में मामला दर्ज कराया गया। इस पर आरोपी पर धारा 363, 366, धारा 06 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसकी सुवाई करते हुए फास्ट ट्रेड कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की कारावास व 06 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।