कलेक्टर और जिला पंचायत CEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी , जाने क्या है मामला
मध्य प्रदेश , 2024-10-05 22:32:19
इंदौर 05 अक्टूबर 2024 - धार के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पूर्व जिला पंचायत CEO शृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत में पदस्थ एक पूर्व कर्मचारी की याचिका के मामले में न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर यह आदेश दिया गया है।
अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर के अनुसार याचिकाकर्ता मिथुन चौहान ग्राम पंचायत नालछा जिला धार में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ था। एक दिन अनुपस्थित रहने पर उसे सेवा से पृथक कर दिया गया था। बिना जांच व सुनवाई के पारित इस आदेश को उसने कोर्ट में चुनौती दी।
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 2023 में मिथुन का सेवा समाप्ति आदेश निरस्त करते हुए यह निर्देश दिया था कि ग्राम रोजगार सहायक को 50 प्रतिशत पिछले वेतन सहित पुनः सेवा में रखा जाए। उस आदेश को चुनौती देने वाली शासन की याचिका भी 03 जुलाई 2024 को निरस्त हो गई, फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की।
कोर्ट ने 20 सितंबर को विपक्षीगण को यह निर्देश दिए थे कि वह आदेश का पालन करें अन्यथा दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें लेकिन फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही ये दोनों अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे, इसलिए न्यायालय द्वारा कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है।