छत्तीसगढ़ - कांग्रेस प्रवक्ता RP सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज , गिरफ्तारी की लटकी तलवार
रायपुर , 29-01-2024 1:22:55 AM
रायपुर 28 जनवरी 2024 - कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका ED की विशेष कोर्ट से खारिज हो गई है। इसके पहले भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज हुई थी। इसके साथ ही दोनों की गिरफ्तारी अब तय मानी जा रही है। अब इस मामले की सुनवाई 02 मार्च को होगी।
ED के अधिवक्ता धीरेंद्र नंदे ने बताया कि कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी. सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत आवेदन पत्र में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष यह तर्क दिया था कि आरपी सिंह राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। कोल घोटाले से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनके पक्षकार ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित हुए हैं तथा सहयोग करते रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।
इस तर्क का ED के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण की जांच जारी है। पूछताछ और जांच में मिले इनपुट के आधार पर ही उन्हें आरोपी बनाया गया है। आर. पी. सिंह ने पूछताछ में खुद कबूल किया था कि उन्हें मीडिया मैनेजमेंट के लिए और पार्टी फंड से पैसा दिया गया था।
कोल मामले में आरोपित निखिल चंद्राकर ने भी कोल स्कैम का पैसा आर.पी. सिंह को देना स्वीकार किया था। इस पैसे को वह प्रदेश नेतृत्व के नेताओं द्वारा बताए गए लोगों को बांटता था। चूंकि मामला मनी लांड्रिंग का है इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।
न्यायालय ने बचाव पक्ष और ED की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क सुनने के बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम आवेदन खारिज कर दिया। इससे पहले इसी मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की ओर से न्यायालय में पेश किए गए अग्रिम जमानत आवेदन को भी खारिज किया जा चुका है।















