छत्तीसगढ़ - रिश्वतखोर CEO को तीन साल सश्रम कारावास की सजा , स्पेसल कोर्ट का फैसला
रायपुर , 11-07-2023 1:14:06 AM
रायपुर 10 जुलाई 2023 - कवर्धा जिला में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रभारी CEO को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी हैं। बताया जा रहा हैं कि प्रभारी CEO को ACB की टीम ने हितग्राही से 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीन साल अधिकारी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक ACB ने यह कार्रवाई अंत्यावसायी हितग्राही कामू बैगा की शिकायत पर की थी। युवक को दुकान खोलने के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से 02 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। जिसमें से एक लाख रुपये की दूसरी किश्त के लिए उसे विभाग के अफसर द्वारा घुमाया जा रहा था। इस राशि के लिए जब कामू बैगा समिति पहुंचा तो उससे प्रभारी CEO दीपक नामदेव ने 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। बाद में अफसर ने 20 हजार रुपये में सौंदा तय किया था।
खुलेआम रिश्वत मांगने की शिकायत हितग्राही ने ACB में कर दी थी। इसके बाद 18 जनवरी 2019 को कामू ने क्षेत्राधिकारी और प्रभारी CEO दीपक नामदेव को 20 हजार देने पहुंचा था। उसी समय ACB की टीम मौके पर पहुंच गई और दीपक नामदेव को रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
करीब चार साल चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंकज शर्मा ने मामले में फैसला सुनाते हुए 3 साल सश्रम करावास और 5 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनायी हैं। अर्धदंड जमा नही करने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वर्तमान मे दीपक नामदेव रायपुर में पदस्थ है।















