छत्तीसगढ़ - दिव्यांगों को किसी भी वाहन की खरीदी पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट , बस करना होगा यह काम
रायपुर , 27-06-2023 12:29:42 AM
रायपुर 26 जून 2023 - छत्तसीगढ़ के दिव्यांगों को अब वाहन खरीदी करने पर 10 फीसदी तक वस्तु एवं सेवाकर (GST) छूट मिलेगी। उन्हें मात्र 18 फीसदी GST देना पड़ेगा। यह दिव्यांगों के लिए विशेष तरह की निजी और कामर्शियल वाहन खरीदी करते समय मिलेगी।
जानकारी नहीं होने के कारण पिछले तीन वर्ष से वे वाहन की पूरी कीमत अदा कर रहे थे। इसकी शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने सभी आटोमोबाइल्स डीलरों को केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति भेजा है, ताकि वाहन की खरीदी करने पर उन्हें नियमानुसार छूट की राशि मिल सके। वहीं छूट नहीं देने पर इसकी शिकायत वह GST और परिवहन विभाग से कर सकते हैं।
देना होगा यह प्रमाण पत्र :-
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अस्थि रोगों से जुड़ी 40 फीसदी और उससे अधिक की विकलांगों को जीएसटी की छूट मिलेगी। इसके लिए शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वाहन विशेष का इस्तेमाल दिव्यांगों के लिए होगा और खरीदी के बाद आगामी पांच वर्ष तक उसका विक्रय नहीं करेगा। पांच वर्ष बाद दोबारा वाहन खरीदी करने पर फिर छूट मिलेगी। नियमानुसार वाहन की बेस प्राइस 08 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि आटोमोबाइल्स डीलरों को केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों को GST में दिए गए छूट के आदेश की प्रति भेजी गई है। इससे नियमानुसार उन्हें वाहन खरीदते समय राहत मिलेगी।















