दस हजार जुर्माने और पेनकार्ड को निष्क्रिय होने से बचाना है तो जल्द कर लें ये काम , कही पछताना ना पड़ जाय

रायपुर , 17-05-2023 1:55:15 AM
Anil Tamboli
दस हजार जुर्माने और पेनकार्ड को निष्क्रिय होने से बचाना है तो जल्द कर लें ये काम , कही पछताना ना पड़ जाय
रायपुर 16 मई 2023 - अगर आप 10,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ पेनकार्ड को निष्क्रिय होने से बचाना चाहते है तो 45 दिनों के अंदर अपना पेनकार्ड आधार से जोड़ ले। अगले महीने 30 जून इसकी आखिरी तारीख है, इसके बाद आप पैन और आधार नहीं जोड़ पाएंगे और आपको पछताना होगा।

मालूम हो कि पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा पैन को आधार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच तीन से चार बार समय सीमा की तारीख बढ़ाई गई है। आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर आपने पैन और आधार नहीं जोड़ा तो क्या होगा।

इनके लिए है जरूरी

पैन और आधार को जोड़ना उन लोगों के लिए अनिवार्य है,जो आधार संख्या के लिए पात्र है और निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करते है।

यह होगा नुकसान

अगर 30 जून तक आधार और पैन नहीं जोड़ा गया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जिन जगहों पर पैन की जरूरत है ,आपका पैन कार्ड उन जरूरतों के हिसाब से का नहीं रह जाएगा। माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। इस स्थिति में बैंक में खाता खोलने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, इक्विटी शेयरों या अन्य पूंजी बाजार उपकरणों में निवेश करने के दौरान भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। साथ ही आप पर भारी पैनाल्टी भी लगाई जा सकती है।

आयकर संबंधी काम अटक जाएंगे

बताया जा रहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और उसके पास आधार संख्या भी है,उसके लिए पैन और आधार को जोड़ना जरूरी है। साथ ही आयकर रिफंड के आवेदन पत्र में भी 12 अंकों की विशिष्ट आधार संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

यह है जुर्माना

30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो एक भारी जुर्माना आप पर लग सकता है। आइटी की धारा 234 एच के तहत 1000 रुपये का जुर्माना है । इसके साथ ही अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत 10000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अधिनियम 139ए के प्रावधानों का पालन न करने पर 10000 रुपये का जुर्माना है। इसके साथ ही टीडीएस और टीसीएस को आइटी अधिनियम की धार 206एए और 206सीसी के तहत उच्च दर पर काटा जाएगा।

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